फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने बदले नियम, 10 लाख के जुर्माने को किया 1 करोड़

अब विमान सुरक्षा (Flight Security) को खतरे में डालने वाले दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा. सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Modi Government) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई. इसमें विमान में हथियार, गोला बारूद या खतरनाक वस्तुएं ले जाने या विमान की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरे में डालने के दोषी व्यक्तियों पर सजा के अलावा 10 लाख के मौजूदा जुर्माने को बढ़ाकर 1 करोड़ करने का प्रस्ताव है. प्रस्तावित विधेयक को एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया जाएगा.


एयरक्राफ्ट संशोधन बिल (Aircraft Amendment Bill 2019) में एयर नेविगेशन के सभी क्षेत्रों के नियम-कायदों को एक्ट के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है. संशोधन से इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन आइसीएओ की सुरक्षा संबंधी शर्ते भी पूरी होंगी.इसके अलावा इससे भारत के तीनो विमानन नियामकों-उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (AAIB) को अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाने में मदद मिलेगी.